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Driving License Suspension: ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का हक ट्रैफिक पुलिस को है या नहीं? जानिए कोर्ट का बड़ा आदेश

Driving License Suspension: ट्रैफिक पुलिस के पास ड्राइविंग लाइसेंस सस्‍पेंड करने की पावर होती है या नहीं। इस पर हाई कोर्ट ने फैसले में क्‍या कहा है।


Driving License Suspension: इंडिया में ट्रैफिक पुलिस रूल्‍स तोड़ने वालों का चालान तो करती ही है कई बार देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस को सस्‍पेंड भी कर दिया जाता है। लेकिन क्‍या सच में पुलिस के पास इतनी पावर (traffic police powers) होती है कि वो किसी भी व्‍यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्‍पेंड कर सकती है। इस पर कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला (Court verdict India) दिया है। इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं।

कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

हाल में ही कलकत्‍ता की हाई कोर्ट ने एक मामले में बड़ा ही रोचक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को सुनाए एक फैसले में कहा कि पुलिस अधिकारी के पास ड्राइविंग लाइसेंस जब्‍त करने का अधिकार नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुछ खास स्थितियों में ही किया जा सकता है। जस्टिस पार्थ सारथी ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई व्‍यक्ति यातायात के नियमों का उल्‍लंघन करता है तो अधिकारी के पास लाइसेंस जब्‍त करने के लिए ठोस कारण होने चाहिए।

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क्‍या है पूरा मामला

कलकत्‍ता में ट्रैफिक पुलिस ने एक वकील को इसलिए रोका था क्‍योंकि पुलिस का कहना था कि वकील तेज स्‍पीड से कार चला रहे थे। वकील सुभ्रांगसु पांडा ने पुलिस पर आरोप लगाया और कहा कि पहले तो पुलिस ने उनका ड्राइविंग लाइसेंस जब्‍त कर लिया। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान की जगह मौके पर ही नकद भगुतान की मांग उनसे की गई।

कोर्ट पहुंचे वकील

अपने साथ ऐसा वाक्‍या होने के बाद वकील पांडा न्‍याय के लिए कोर्ट पहुंचे। जहां कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज हुए मामलों को खारिज कर दिया। साथ ही संबंधित ट्रैफिक पुलिसकर्मी को चेतावनी जारी की। कोर्ट ने वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वो पुलिसकर्मियों को नियमों का पालन करने के लिए ट्रेनिंग दें।

क्‍या है नियम

हाई कोर्ट ने कहा कि 1988 के अधिनियम की धारा 2(20) के मुताबिक सिर्फ लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निरस्‍त करने का अधिकार प्राप्‍त है। नियमों के उल्‍लंघन के बाद ट्रैफिक पुलिस सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस को जब्‍त कर सकती है। इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए लाइसेंस को प्राधिकारी के सामने ले जाना होता है।

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