Driving License Suspension: इंडिया में ट्रैफिक पुलिस रूल्स तोड़ने वालों का चालान तो करती ही है कई बार देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। लेकिन क्या सच में पुलिस के पास इतनी पावर (traffic police powers) होती है कि वो किसी भी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है। इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला (Court verdict India) दिया है। इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
हाल में ही कलकत्ता की हाई कोर्ट ने एक मामले में बड़ा ही रोचक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को सुनाए एक फैसले में कहा कि पुलिस अधिकारी के पास ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने का अधिकार नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुछ खास स्थितियों में ही किया जा सकता है। जस्टिस पार्थ सारथी ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो अधिकारी के पास लाइसेंस जब्त करने के लिए ठोस कारण होने चाहिए।
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