GST के नए स्लैब को अब पूरे इंडिया में लागू किया गया है। अब टैक्स के कितने स्लैब होंगे, किसे छूट मिलेगी और किस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। इस रिपोर्ट में समझते हैं।
बदल गई जीएसटी व्यवस्था
सरकार की ओर से जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत 2.0 को लागू किया है। जीएसटी की नई व्यवस्था (GST new slab 2025) आज से पूरे इंडिया में लागू हो गई है। जिसे 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय किया गया था।
कितने होंगे टैक्स स्लैब
नए स्लैब लागू होने के बाद अब जीएसटी के सिर्फ तीन ही स्लैब (GST rules simplified) होंगे। जिसमें सबसे कम 5 पर्सेंट, इसके बाद 18 पर्सेंट और सबसे ज्यादा 40 पर्सेंट टैक्स लिया जाएगा।
क्या हुआ महंगा
जीएसटी के नए स्लैब में सबसे ज्यादा टैक्स 40 पर्सेंट (GST changes explained) है। इस कैटेगरी में कुछ चीजें ही शामिल हैं। जिनमें तंबाकू, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स और लक्जरी आइटम्स जैसे 1200 सीसी पेट्रोल इंजन से बड़ी और 1500 सीसी डीजल इंजन से बड़ी कारें, 350 सीसी से बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर, याट, प्राइवेट प्लेन शामिल होंगे।
18 पर्सेंट स्लैब में शामिल ये चीजें
40 के बाद 18 पर्सेंट टैक्स कई चीजों पर लगाया गया है। जिनमें सीमेंट, टीवी, एसी, 1200 सीसी पेट्रोल इंजन वाली, 1500 सीसी डीजल इंजन वाली, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और स्कूटर, ऑटो पार्ट्स, थ्री व्हीलर, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, एंबुलेंस, बीड़ी, कोयला, लिग्नाइट, पीट, नेचुरल मेंथाल, अगरबत्ती, लोबान, धूप बत्ती, टायर, रबर, केमिकल वुड पल्प, अनकोटिड क्राफ्ट पेपर, ग्रीसप्रूफ पेपर, कम्पोजिट पेपर, 2500 रुपये से महंगे कपडे़, पावर बैंक, 2500 रुपये से महंगे फुटवियर जैसी चीजें 18 पर्सेंट के टैक्स स्लैब में आएंगी।
5 पर्सेंट में शामिल हुई ये चीजें
जीएसटी 2.0 के सबसे कम टैक्स स्लैब को 5 पर्सेंट रखा गया है। इस स्लैब में 100 साल से ज्यादा पुराने एंटीक आइटम, दवाइयां, हैंडक्राफ्ट, डायपर, नैपकिन, टूथ ब्रश, स्पोर्ट्स का सामान, केरोसीन लैंप, बैंबू से बना फर्नीचर, मेडिकल का सामान, चश्मे, ग्लूकोमीटर, यूएवी, साइकिल, टैंक, वॉकी-टॉकी, कम्पोस्टिंग मशीन, सोलर वाटर हीटर सिस्टम, हैंड पंप, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस, किचन का सामान, टायलेट का सामान, कार्पेट जैसे सामान शामिल हैं।