Grap 3 को Delhi NCR में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से लागू कर दिया गया है। अब इसके लागू होने के बाद कौन से व्हीकल्स को चलाना मना कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं।
बढ़ गया प्रदूषण
दिल्ली के साथ में पूरे एनसीआर में ही इन दिनों प्रदूषण फिर से बढ़ गया है। इसका स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि CAQM ने Grap 3 को लागू कर दिया है। जानकारी मिली है कि दिल्ली में मंगलवार को कई जगहों पर AQI 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है।
बंद हो गए ये व्हीकल्स
बढ़ते प्रदूषण की वजह से जब ग्रैप 3 को लगा दिया गया है तो कई तरह के वाहनों को अब चलाना मुश्किल हो गया है। जिन व्हीकल्स पर रोक लग गई है उनमें BS-3 और BS-4 कैटेगरी के सभी तरह के वाहन शामिल हैं। इनमें से बीएस-3 वाले पेट्रोल और बीएस-4 वाले डीजल वाहनों को चलाने पर रोक लगा दी गई है।
इस तरह समझें
अगर आपको भी यह पता नहीं है कि आपकी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या कोई भी दूसरा वाहन किस कैटेगरी में आता है तो इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर अप्रैल 2020 के पहले आपने अपने वाहन को खरीदा था तो वह बीएस-4 कैटेगरी में आएगा और बीएस-3 कैटेगरी में वो व्हीकल्स आएंगे जिनको अप्रैल 2005 या उसके बाद बनाया गया था।
इन पर नहीं लगी रोक
बीएस-3 और बीएस-4 के अलावा फिलहाल बीएस-6 के किसी भी तरह के वाहन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
कब चला पाएंगे पुराने वाहन
फिलहाल तो सभी को प्रदूषण कम होने का ही इंतजार है। इसलिए अभी तो यह संभावना नजर नहीं आती कि अगले एक दो दिन में ही इनको चलाया जा सकेगा। लेकिन जब भी प्रदूषण का स्तर कम होगा और CAQM की तरफ से Grap-3 को हटा दिया जाएगा, तब फिर से इन वाहनों को दिल्ली में चलाया जा सकेगा।
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