HomeBusinessGST Price Drop: Electronics, Automobiles और Luxury Goods पर कितनी होगी राहत

GST Price Drop: Electronics, Automobiles और Luxury Goods पर कितनी होगी राहत

GST Price Drop: 22 तारीख से नए स्‍लैब अप्‍लाई हो जाएंगे, जिसके बाद ऑटो, इलेक्‍ट्रॉनिक और लग्‍जरी सेक्‍टर में किन चीजों पर कितना टैक्‍स होगा। रिपोर्ट में पढ़ें।

GST Price Drop: इंडिया में GST के नए स्‍लैब को 22 September 2025 से लागू हो जाएगा। जिसके बाद कई चीजों को खरीदना महंगा तो कुछ को खरीदने पर कम टैक्‍स देना होगा। इलेक्‍ट्राॅनिक, ऑटोमोबाइल, लग्‍जरी गुड्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर जीएसटी कम या ज्‍यादा हो जाएगी। इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं।

22 से होगा GST में बदलाव

सिर्फ कुछ दिनों में ही इंडिया में जीएसटी की वजह से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 22 सितंबर 2025 से जब जीएसटी की नई स्‍लैब को लागू कर दिया जाएगा तो कई चीजों की प्राइज कम होगी और कई चीजों की प्राइज को बढ़ा (price hike 2025) दिया जाएगा। कुछ चीजों पर अभी तक लग रहे जीएसटी को खत्‍म (GST removal benefits) भी कर दिया जाएगा।

ऑटोमोबाइल सेक्‍टर के लिए रहेगा मिला-जुला असर

ऑटोमोबाइल सेक्‍टर के लिए जीएसटी की नई स्‍लैब का असर मिला-जुला रह सकता है। 350 सीसी तक की बाइक्‍स, 1200 सीसी तक की पेट्रोल कारें, 1500 सीसी तक की डीजल कारों पर तो कस्‍टमर्स को फायदा होगा। लेकिन इससे ज्‍यादा बड़े इंजन वाली कारों और टू व्‍हीलर्स पर जीएसटी 28 की जगह 40 पर्सेंट हो जाएगा। सुनने में तो यह ज्‍यादा लगता है लेकिन महंगी कारों पर लगने वाले सेस को भी खत्‍म किया गया है जिससे कुल मिलाकर कारें (GST relief automobiles) सस्‍ती हो जाएंगी।

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स पर क्‍या होगा असर

ऑटोमोबाइल के अलावा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स पर भी नई जीएसटी स्‍लैब का असर होगा। टीवी, एसी, डिशवॉशर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, वैक्‍यूम क्‍लीनर, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्‍ट्रॉनिक कुकिंग अप्‍लाइंसेस, जूसर-मिक्‍सर-ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, शेवर, इलेक्‍ट्रिक ऑयरन पर भी जीएसटी 28 की जगह 18 (GST price drop electronics) हो जाएगा।

लग्‍जरी सामान होगा महंगा

अभी तक इंडिया में जीएसटी सिस्‍टम में सबसे ज्‍यादा 28 पर्सेंट टैक्‍स लग रहा था। लेकिन 22 September 2025 से लग्‍जरी आइटम्‍स पर टैक्‍स बढ़कर 40 पर्सेंट हो जाएगा। इनमें महंगी बाइक्‍स, महंगी कारें, पर्सनल प्‍लेन, रिवॉल्‍वर, यॉट (GST On luxury goods) जैसी चीजें शामिल होंगी।

3 होंगे स्‍लैब

22 सितंबर से इंडिया में जीएसटी के 3 स्‍लैब ही होंगे। जिनमें 5, 18 और 40 पर्सेंट का स्‍लैब शामिल होगा। 5 पर्सेंट में ऐसी चीजों को रखा जाएगा जो काफी जरूरी होंगी। 18 में सामान्‍य चीजें और 40 पर्सेंट के स्‍लैब में वो सामान होगा जो सेहत को नुकसान पहुंचाता है या फिर लग्‍जरी सामान है। जीएसटी के 40 पर्सेंट वाले स्‍लैब को SIN Slab भी कहा जा रहा है।

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