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Voter Id Card: क्या 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर हो सकती है जेल? जान लें नियम, वरना हो सकती है दिक्कत

Kya 2 Voter Id Card Rakhna Galat Hai: अगर आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये कानूनी तौर पर सही है या नहीं? क्योंकि इससे आप दिक्कत में पड़ सकते हैं।

Voter Id Card Rules In Hindi: इन दिनों बिहार की राजनीति में दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर खूब चर्चा है और इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे पर काफी हमलावर हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके कारण अब वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है।

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ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या कोई व्यक्ति 2 वोटर आईडी कार्ड रख सकता है? क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और अगर आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, तो आप दिक्कत में भी पड़ सकते हैं।

कौन बनवा सकता है वोटर आईडी कार्ड?

जो व्यक्ति भारत का नागरिक है
जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल हो चुकी है

क्या कोई 2 वोटर आईडी कार्ड रख सकता है?

अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप दो वोटर आईडी कार्ड बनवा लें। उदाहण के लिए जैसे, कई लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रह रहे हैं और उनके पास वहां का वोटर आईडी कार्ड है। जबकि, उनका गांव अगर उत्तराखंड या यूपी के किसी गांव में है और वो सोच रहे हैं कि वो वहां का भी वोटर आईडी कार्ड बनवा लें या बनवा रखा है, तो ऐसा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब कि कोई भी 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं रख सकता।

भारत के चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, भारत के एक नागरिक का नाम सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर किसी का नाम दो विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में है तो ये फर्जीवाडे की श्रेणी में आता है।

क्या हो सकती है सजा?

अगर किसी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं तो ऐसा करने पर BNS की धारा 182 और Representation of the People Act की धाराएं 17 और 31 के तहत सजा हो सकती है।

अगर कोई व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं।

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अगर आपको नहीं पता आपके नाम पर 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, तो क्या करें?

कई बार लोग अलग-अलग शहरों में रहने के दौरान नया वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं और फिर उसे कैंसिल नहीं करवाते। अगर आपके साथ भी ऐसी गलती हुई है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म 7 भरकर पुराने वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं।

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