Toll Tax: अगर आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में आपको टोल टैक्स पड़ते हैं। आमतौर पर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, पुलों, सुरंगों और एक्सप्रेसवे पर ये टोल टैक्स बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने का उद्धेश्य ये होता है कि जिस सड़क पर ये है उसके रखरखाव के लिए पैसे जुटाए जाएं। इसके लिए आपको फास्टैग में रिचार्ज करवाना होता है और फिर टोल टैक्स पर लगे कैमरों से आपकी गाड़ी और आपके फास्टैग की पहचान कर टोल काट लिया जाता है। वैसे ये काम मैनुअली भी होता है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर फास्टैग के जरिए आपकी गाड़ी का टोल एक नहीं दो बार कट जाए तो फिर? अगर ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले तो परेशान नहीं होना है और न ही टोल वालों से लड़ने की जरूरत है। आपको एक काम करना होगा जिससे आपको रिफंड मिल जाता है।
क्या होता है?
दरअसल, जब आप किसी टोल पर जाते हैं तो वहां पर जो ऑटोमेटिक कैमरे लगे होते हैं उनसे आपके फास्टैग को स्कैन कर पेमेंट प्राप्त की जाती है यानी टोल काटा जाता है। पर अगर किसी टेक्निकल समस्या की वजह से आपका टोल दो बार कट जाता है तो आप इसे वापस पा सकते हैं।
इस हेल्पलाइन की ले सकते हैं मदद
दूसरी बार कटे टोल के पैसे वापस पाने के लिए आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं। यहां पर आपको अपनी शिकायत दर्ज करवानी होती है और उन्हें पूरा मामला बताना होता है। इसके बाद इस मामले की पूरी जांच होती है और सही पाए जाने पर 20 से 30 दिनों के भीतर आपके फास्टैग अकाउंट में रिफंड भेज दिया जाता है।
यहां भी कर सकते हैं शिकायत
आप चाहें तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI में 18001201740 भी कॉल कर सकते हैं
यहां पर भी आपको मामले की पूरी जानकारी दर्ज कर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवानी होती है
फिर जांच होती है जिसमें लगभग 15 दिन का समय लग जाता है और आपकी शिकायत सही पाने पर आपको रिफंड मिल जाता है।
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