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GST Price Drop: किन सर्विसेस पर खत्म हुआ GST और कहां मिलेगी राहत

GST Price Drop: 22 तारीख से नए स्‍लैब अप्‍लाई हो जाएंगे। जिसके बाद सर्विस सेक्‍टर में किन चीजों पर टैक्‍स खत्‍म होगा और किन पर कम होगा। रिपोर्ट में पढ़ें।

GST Price Drop: इंडिया में GST के नए स्‍लैब को 22 September 2025 से लागू हो जाएगा। जिसके बाद कई चीजों को खरीदना महंगा तो कुछ को खरीदने पर कम टैक्‍स देना होगा। सर्विस सेक्‍टर की ऐसी कौन सी सर्विसेस हैं जिन पर जीएसटी खत्‍म (GST price drop services) हो जाएगी और किन पर कम हो जाएगी। इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं।

22 से होगा GST में बदलाव

सिर्फ कुछ दिनों में ही इंडिया में जीएसटी की वजह से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 22 सितंबर 2025 से जब जीएसटी की नई स्‍लैब को लागू कर दिया जाएगा तो कई चीजों की प्राइज कम होगी और कई चीजों की प्राइज को बढ़ा (price hike 2025) दिया जाएगा। कुछ चीजों पर अभी तक लग रहे जीएसटी को खत्‍म (GST removal benefits) भी कर दिया जाएगा।

सर्विस सेक्‍टर को मिलेगी राहत

सर्विसेस सेक्‍टर को जीएसटी की नई स्‍लैब से बड़ी राहत मिलने वाली है। कई तरह की सर्विस पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्‍म कर दिया जाएगा। पर कुछ चीजों पर जीएसटी सिर्फ 5 पर्सेंट ही ली जाएगी। जो अभी 12 और 18 पर्सेंट की दर से ली जा रही है।

किन पर होगी खत्‍म

अभी तक प्राइवेट ट्यूशन के साथ ही क्‍लास 12वीं तक बच्‍चों को पढ़ाने पर 18 पर्सेंट टैक्‍स लिया जाता है। लेकिन अब नए स्‍लैब में इसे जीरो कर दिया जाएगा।

लाइफ इंश्‍योरेंस के साथ ही हेल्‍थ और सामान्‍य इंश्‍योरेंस सर्विस पर लिए जाने वाले प्रीमियम पर अभी 18 पर्सेंट टैक्‍स लिया जा रहा है जो नए स्‍लैब में जीरो हो जाएगा।

किन पर कम होगा टैक्‍स

कुछ चीजों पर तो सरकार टैक्‍स खत्‍म कर देगी। लेकिन कुछ चीजों पर टैक्‍स खत्‍म करने की जगह कम किया जाएगा। इनमें 1001 से 7500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से होटल के किराए पर अभी तक टैक्‍स 12 पर्सेंट लगता है जो नए स्‍लैब में 5 पर्सेंट हो जाएगा।

100 रुपये तक के सिनेमा हॉल के टिकट पर टैक्‍स 12 पर्सेंट GST लगाया जाता है लेकिन नए स्‍लैब में यह कम हो जाएगा और सिर्फ 5 पर्सेंट रह जाएगा। इससे महंगी टिकट पर 18 पर्सेंट टैक्‍स ही लगता रहेगा।

3 होंगे स्‍लैब

22 सितंबर से इंडिया में जीएसटी के 3 स्‍लैब ही होंगे। जिनमें 5, 18 और 40 पर्सेंट का स्‍लैब शामिल होगा। 5 पर्सेंट में ऐसी चीजों को रखा जाएगा जो काफी जरूरी होंगी। 18 में सामान्‍य चीजें और 40 पर्सेंट के स्‍लैब में वो सामान होगा जो सेहत को नुकसान पहुंचाता है या फिर लग्‍जरी सामान है। जीएसटी के 40 पर्सेंट वाले स्‍लैब को SIN Slab भी कहा जा रहा है।

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