E-Challan status: ड्राइविंग के दौरान तोड़ा है Traffic Rule, तो इस तरह चल जाएगा ई-चालान का पता

E-challan info
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ऑटोमोबाइल न्‍यूज़ डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इंडिया में ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है और कई मामलों में E-Challan जारी किए जाते हैं। आपकी कार का चालान हो चुका हो और इसकी जानकारी न मिल पाए ऐसा भी कई लोगों के साथ हो जाता है। ऐसे में किस तरह से ई-चालान (E-Challan status) की जानकारी ली जा सकती है। हम इस खबर में आपको समझा रहे हैं।

क्‍यों कटता है E-Challan

जब भी सड़क पर कार को चलाते हुए किसी भी तरह के नियम को जानकर या अनजाने में तोड़ा जाता है तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है और चालान को जारी किया जाता है। कई मामलों में ट्रैफिक पुलिस E-Challan भी जारी करती है।

सरकारी पोर्टल से मिलेगी E-Challan की जानकारी

अगर जाने-अनजाने में आपसे भी किसी तरह के ट्रैफिक नियम को तोड़ा (Traffic rule violation) गया है तो संभव है कि आपका भी E-Challan काटा गया हो। ऐसे में लंबित चालान की जानकारी https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाकर ली जा सकती है। यह सरकार की ओर से जारी किया गया पोर्टल है जहां चालान की जानकारी (E-Challan check) ली जा सकती है।

क्‍या है प्रोसेस

इस पोर्टल पर जाकर कार का रजिस्‍ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर आदि की जानकारी भरी जाती है। एक बार मांगी गई जानकारी भरने के बाद वेरिफिकेशन कोड जनरेट होता है। जिसको भरने के बाद गेट डिटेल पर जाकर अपनी कार पर जारी हुए ई-चालान की पूरी जानकारी सामने आ जाती है। यहां पर कार की फोटो, लोकेशन और समय के साथ ही किस कारण चालान जारी किया गया है, उसकी जानकारी भी दी जाती है।

पोर्टल पर मिलेगी E-Challan भुगतान की सुविधा

सरकार की ओर से पोर्टल पर ही भुगतान (Online challan payment) की सुविधा को भी दिया गया है। अगर गलती से आपका ई-चालान जारी हो गया है और वह लंबित है तो आप भी इसी पोर्टल पर अपने चालान को भर सकते हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन लेन-देन करने के लिए अभी भु्गतान करें के बटन पर क्लिक करना होता है। जिसके बाद पेमेंट गेटवे का पेज खुल जाता है और आप आसानी से अपने कार्ड या यूपीआई के जरिए ई-चालान का भुगतान कर सकते हैं। एक बार चालान की राशि जमा करने के बाद रसीद को सेव कर सकते हैं या फिर उसका प्रिंट निकालकर रख सकते हैं, जिससे भविष्‍य में कोई परेशानी हो तो आप भुगतान की रसीद को दिखा सकें।